किरायानामा (Rental Agreement) के होवै सै?
किरायानामा मकान मालिक अर किरायेदार के बीच एक कानूनी दस्तावेज होवै सै। इसम्ह मकान के इस्तेमाल, महीने का किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट अर समय सीमा साफ-साफ लिखी जावै सै।
गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत अर रोहतक खातर सिर्फ १० मिनट म्ह पक्का किरायानामा तैयार करो। मकान मालिक अर किरायेदार दोनों खातर पूरी कानूनी सुरक्षा।
गुरुग्राम, फरीदाबाद अर पूरे हरियाणा मांय मकान मालिक अर किरायेदार खातर जरूरी कानूनी नियम अर हिदायतां।
किरायानामा मकान मालिक अर किरायेदार के बीच एक कानूनी दस्तावेज होवै सै। इसम्ह मकान के इस्तेमाल, महीने का किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट अर समय सीमा साफ-साफ लिखी जावै सै।
रिहायशी मकान, फ्लैट, पीजी, दुकान, गोदाम या दफ्तर किराये पै देण अर लेण आळे हर बंदे खातर लिखित किरायानामा जरूरी सै, ताके आगे चलकै कोई रोळा ना होवै।
कानूनी भाषा म्ह मकान मालिक नै लेसर (Lessor) अर किरायेदार नै लेसी (Lessee) कहवैं सैं। इस समझौते का मतलब मालिकाना हक बदले बिना एक तय समय खातर जगह बरतण की कानूनी मंजूरी देणा सै।
किरायानामे म्ह मकान मालिक अर किरायेदार दोनों का पूरा नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पक्का पता अर किराये पै दी जा रही संपत्ति का सही पता साफ लिखा होणा चाहिये।
हर महीने का किराया कितणा होवैगा, किस तारीख तै पहलां दिया जावैगा अर सिक्योरिटी की रकम कितणी सै तथा खाली करण पै कदे मुड़ेगी, या बात साफ लिखणी जरूरी सै।
भारत म्ह ज्यादातर रिहायशी एग्रीमेंट ११ महीने के बणाए जावैं सैं, क्यूंकि १२ महीने या उसतै ज्यादा पै अनिवार्य रजिस्ट्री करवानी पड़ै सै। खाली करण खातर नोटिस पीरियड भी तय होणा चाहिये।
बिजली, पाणी अर सोसायटी के खर्चे कौण भरेगा, अर मकान की छोटी-मोटी मरम्मत या बड़ा नुकसान कौण ठीक करवावैगा, इस बारे म्ह साफ नियम होणा जरूरी सै।
मकान का इस्तेमाल सिर्फ रहण खातर होवैगा, किसी तीसरे नै सब-लेट (Subletting) कोनी करया जावैगा अर मकान मालिक सूचना देकै देखरेख खातर आ सकै सै, ये शर्तें लिखी जावैं सैं।
किरायानामा तैयार करण खातर दोनों पक्षां के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो अर दो गवाहों के दस्तखत अर पते की जरूरत होवै सै।
कचेहरी के धक्के खाण की जरूरत कोनी। LetOutAgree पै सिर्फ ५-१० मिनट म्ह सारी डिटेल भरो, ₹४९ की मामूली फीस द्यो अर तुरंत प्रिंट-रेडी A4 PDF डाउनलोड करो।
PDF डाउनलोड करण के बाद उसनै हरियाणा के ई-स्टाम्प पेपर पै प्रिंट करवाओ, दोनों पार्टी दस्तखत करो अर स्थानीय थाने म्ह किरायेदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो।